वक्फ एक इस्लामी संपत्ति है जिसका उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कारणों से किया जाता है। वक्फ के रूप में वर्गीकृत संपत्ति को स्थायी रूप से पवित्र माना जाता है और इसे बेचा, विरासत में नहीं लिया जा सकता या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग मस्जिदों, स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों जैसी सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के लिए किया जाना उद्देश्य है। लेकिन हकीकत में ऐसा दिखाई नहीं देताl
23 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (WAMSI) पोर्टल के अनुसार, वर्तमान में 8.72 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जो 37.39 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं। भारत में वक्फ संस्थाओं में ऐतिहासिक रूप से समावेशिता का अभाव रहा है, जिससे वंचित मुस्लिम समुदायों जैसे आगाखानी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम वर्ग, महिलाओं और गैर-मुसलमानों जैसे प्रमुख हितधारकों की भागीदारी सीमित है। इस बहिष्कार ने वक्फ संपत्तियों को उनके इच्छित उद्देश्य-वंचित समुदायों और गरीबों के कल्याण और उत्थान को पूरा करने से रोक दिया है। वक्फ संपत्तियों की दक्षता, जवाबदेही और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने और अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक संशोधित शासन मॉडल आवश्यक है।
क्या कांग्रेस प्रशासन द्वारा वक्फ बोर्ड का गठन, साथ ही 1954, 1995 और 2013 में किए गए बदलावों का मतलब यह है कि वे डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं करते? स्वार्थ के सबसे बुरे रूपों ने न केवल हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों को बल्कि बहुसंख्यक मुसलमानों और ईसाइयों को भी नुकसान पहुंचाया है। मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को यह समझना चाहिए कि वंशवादी राजनीतिक दल किस तरह से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुसंख्यक मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं का इस्तेमाल हिंदुओं और राष्ट्र के खिलाफ उनके दिमाग में जहर घोलने के लिए किया गया है ताकि राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके और सत्ता बरकरार रखी जा सके।
वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे
1. वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता
“एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ” के सिद्धांत ने विवादों को जन्म दिया है, जैसे बेट द्वारका में द्वीपों पर दावे, जिन्हें अदालतों ने भी उलझन भरा माना है।
2. कानूनी विवाद और कुप्रबंधन: वक्फ अधिनियम, 1995 और इसका 2013 का संशोधन प्रभावकारी नहीं रहा है। कुछ समस्याओं में शामिल हैं:
• वक्फ भूमि पर अवैध कब्ज़ा
• कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद
• संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी
• बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें
3. कोई न्यायिक निगरानी नहीं
वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।
इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो जाती है।
4. वक्फ संपत्तियों का अधूरा सर्वेक्षण
सर्वेक्षण आयुक्त का काम खराब रहा है, जिससे देरी हुई है।
गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश में 2014 में आदेशित सर्वेक्षण अभी भी लंबित है।
विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ खराब समन्वय ने पंजीकरण प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।
5. वक्फ कानूनों का दुरुपयोग
कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिसकी वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ है।
निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, जिससे कानूनी लड़ाई और अशांति पैदा हुई है।
30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवल 8 राज्यों द्वारा डेटा दिया गया, जहां धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है।
6. वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता
वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जबकि अन्य के लिए कोई समान कानून मौजूद नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या वक्फ अधिनियम संवैधानिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
3. विधेयक पेश करने से पहले मंत्रालय ने क्या कदम उठाए
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया, जिसमें सच्चर समिति की रिपोर्ट, जन प्रतिनिधियों, मीडिया और आम जनता द्वारा कुप्रबंधन, वक्फ अधिनियम की शक्तियों के दुरुपयोग और वक्फ संस्थाओं द्वारा वक्फ संपत्तियों के कम उपयोग के बारे में उठाई गई चिंताएं शामिल हैं। मंत्रालय ने राज्य वक्फ बोर्डों से भी परामर्श किया।
मंत्रालय ने वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और हितधारकों के साथ परामर्श किया। दो बैठकें आयोजित की गईं- एक 24.07.2023 को लखनऊ में और दूसरी 20.07.2023 को नई दिल्ली में, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रभावित हितधारकों की समस्याओं को हल करने के लिए इस अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए आम सहमति बनी।
सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय वक्फ परिषद) और एसडब्ल्यूबी (राज्य वक्फ बोर्ड) की संरचना का आधार बढ़ाना
मुतवल्लियों की भूमिका और जिम्मेदारियां
न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन
पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार
टाइटल्स की घोषणा
वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण
वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन
मुतवल्लियों द्वारा खातों फाइलिंग
वार्षिक खाता फाइलिंग में सुधार
निष्क्रांत संपत्तियों/परिसीमा अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा
वक्फ संपत्तियों का वैज्ञानिक प्रबंधन
इसके अलावा, मंत्रालय ने सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे अन्य देशों में वक्फ प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी विश्लेषण किया और पाया है कि वक्फ संपत्तियों को आमतौर पर सरकार द्वारा स्थापित कानूनों और संस्थानों द्वारा विनियमित किया जाता है। 26 फरवरी, 2025 को भारत सरकार ने संसदीय पैनल द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करते हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके बाद यह विधेयक अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में संसद में पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों ने वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण से बचाने में असमर्थता, भूमि विवाद और वक्फ बोर्डों में पक्षपात को उजागर किया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। अन्य यूरोपीय देशों (जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम) में मुस्लिम समुदायों के पास धार्मिक संपत्तियां हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक रूप से वक्फ बोर्ड के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। अधिकांश संपत्तियां मुस्लिम चैरिटी ट्रस्ट या इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से पंजीकृत हैं। दो उदाहरण-
देश: सऊदी अरब
वक्फ स्थिति: सऊदी अरब में, वक्फ का संचालन जनरल अथॉरिटी फॉर अवाक्फ (GAA) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2016 में शाही फरमान द्वारा की गई थी। GAA वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता वाली एक सार्वजनिक एजेंसी है जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। सऊदी अरब वक्फ प्रबंधन को आधुनिक बनाने और इसे राष्ट्रीय विकास में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
देश: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
वक्फ स्थिति: इस्लामिक मामलों और बंदोबस्ती का सामान्य प्राधिकरण यूएई में वक्फ संपत्तियों का प्रभारी है, जो संघीय कानूनों द्वारा शासित हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में, इस्लामिक मामलों और बंदोबस्ती का सामान्य प्राधिकरण (जीएआईएई), जिसे अक्सर अवाकफ के नाम से जाना जाता है, एक सरकारी संगठन है जो वक्फ संपत्तियों का प्रभारी है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक बंदोबस्ती हैं।
देश की अखंडता को बनाए रखने की कुंजी संविधान का सम्मान करना है। सभी को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, स्वार्थी राजनीतिक एजेंडों के खिलाफ़ एक साहसिक कदम उठाना चाहिए। अन्यथा, भारत को तोड़ने वाली ताकतें सफल होंगी, देश को सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से और कमज़ोर करेंगी। आइए हम दिल से राष्ट्र के साथ एकजुट हों।