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महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में वित्त विभाग, पात्र कर्मचारियों की गिनती शुरू

कोलकाता, 29 मई (हि. स.)।सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते (डीए) की 25 प्रतिशत राशि तुरंत चुकाने का निर्देश दिए जाने के बाद राज्य का वित्त विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है कि राज्य में कितने वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस भुगतान के पात्र हैं।

वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शुरुआती अनुमान में लगभग 10 लाख लाभार्थियों की संख्या सामने आई है। इनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य संचालित स्कूलों, नगरपालिका व नगर निगम जैसी संबद्ध संस्थाओं से जुड़े कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।

हालांकि, 2019 या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारी इस डीए बकाया के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उस वर्ष 5वें वेतन आयोग के तहत लागू पिछली वेतन पुनरीक्षण योजना (रोपा) की मियाद समाप्त हो गई थी। यह योजना 2009 में वाम मोर्चा सरकार के समय लागू हुई थी और इसकी अवधि 10 वर्ष निर्धारित थी।

इस बीच, सर्वेक्षण के दौरान एक भ्रम की स्थिति भी सामने आई है। यह स्पष्ट नहीं है कि 2016 की नियुक्ति पैनल के तहत नियुक्त राज्य संचालित स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों—जिनकी सेवाएं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश के बाद समाप्त कर दी गई हैं—को डीए के इस 25 प्रतिशत भुगतान का लाभ मिलेगा या नहीं। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

वित्त विभाग के अधिकारी जहां एक ओर पात्र कर्मचारियों की गणना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे इस अनुमानित 12 हजार करोड़ के वित्तीय बोझ को वहन करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था पर भी मंथन कर रहे हैं।

राज्य कैबिनेट के सभी सदस्य, जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, फिलहाल इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी से परहेज कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में सिर्फ इतना कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी, लेकिन उस पर कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगी।

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