⚖️ मारपीट के आरोप में भाजपा विधायक को कोर्ट का समन
📍 क्या है मामला?
जबलपुर के भाजपा विधायक अशोक रोहाणी पर अपने ही पार्टी कार्यकर्ता निशांत शर्मा को पिटवाने का आरोप है।
इस मामले में जिला न्यायालय ने विधायक को 2 सितंबर 2025 को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है।
📢 क्यों हुआ विवाद?
निशांत ने बताया कि छावनी क्षेत्र से 25,000 से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जाने का उन्होंने विरोध किया था।
इसी को लेकर मार्च 2023 में बैठक बुलाई, जिसके बाद उन पर हमला हुआ।
👊 हमला और एफआईआर
- 20 मार्च 2023 को सदर क्षेत्र में हमला हुआ।
- हमलावरों ने गालियां दीं, पीटा और जान से मारने की धमकी दी।
- FIR क्रमांक 0072/2023 में धारा 294, 323, 147, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ।
- निशांत का आरोप है कि विधायक का नाम जानबूझकर हटाया गया।
🧾 जांच में गड़बड़ी के आरोप
- पुलिस ने पहले नाम हटाए, फिर कार्यकर्ता पर ही SC-ST एक्ट में झूठा केस किया।
- चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई, लेकिन विधायक और उनके करीबी गायब रहे।
🏛️ अदालत की बड़ी कार्रवाई
20 जून 2025 को निशांत ने अदालत में परिवाद दाखिल किया।
सीसीटीवी, मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी के साथ साक्ष्य दिए गए।
कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर विधायक को समन भेजा।