कोलकाता, 28 मार्च (हि. स.)। आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आज कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने सीबीआई से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस मामले को कभी सामूहिक दुष्कर्म के रूप में जांचा गया था।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई से सवाल किया था कि अक्टूबर 2024 में चार्जशीट दाखिल करने के बाद से अब तक एजेंसी क्या कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या सीबीआई अब तक कोई पूरक चार्जशीट दाखिल कर पाई है, जिसमें बड़ी साजिश और साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों की पुष्टि हो।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने मामले की जांच को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या सीबीआई ने कभी इसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70 के तहत सामूहिक दुष्कर्म का मामला माना?
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन, क्या आरोप पत्र में इसे किसी एक आरोपित द्वारा किया गया अपराध बताया गया, या यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है?
इसके अलावा, जज ने पूछा कि यदि सीबीआई ने कभी इसे सामूहिक दुष्कर्म का मामला माना, तो उसने किन लोगों को संदेह के घेरे में रखा। साथ ही, कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच की स्थिति रिपोर्ट देने को कहा।
सीबीआई ने हाल ही में अस्पताल में तैनात नर्सों और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ शुरू की है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इनसे पूछताछ दुष्कर्म और हत्या के संबंध में की जा रही है या फिर पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और तत्कालीन थाना प्रभारी अभिजीत मंडल के खिलाफ साजिश और साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों की पुष्टि के लिए की जा रही है।
गौरतलब है कि 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट छात्रा का शव नौ अगस्त 2024 को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की आपातकालीन इमारत के तीसरी मंजिल स्थित सेमिनार हॉल में मिला था। सीबीआई को आज दोपहर 3:30 बजे कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।