निर्मला सीतारमण को राहत: कोर्ट ने लिपिका मित्रा की मानहानि याचिका खारिज की

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📌 कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने Nirmala Sitharaman के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका Lipika Mitra ने दायर की थी।

📌 किसने सुनाया फैसला

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट Paras Dalal ने इस मामले में याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इससे पहले 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

📌 क्या था पूरा मामला

याचिकाकर्ता का आरोप था कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सीतारमण ने मीडिया में ऐसा बयान दिया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि यह बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया था।

इस मामले में Somnath Bharti का भी जिक्र था, जो उस समय नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे थे।

📌 याचिका में क्या मांग थी

लिपिका मित्रा ने कोर्ट से मांग की थी कि वित्त मंत्री को ऐसे बयान देने से रोका जाए और कथित बयान वापस लेने का निर्देश दिया जाए। उनका कहना था कि बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं और राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

📌 कोर्ट का रुख

हालांकि, अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से निर्मला सीतारमण को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

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