पाकिस्तान में सख्त नियम: विदेशी से शादी से पहले सरकारी कर्मचारियों को लेनी होगी मंजूरी

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🔹 नया नियम लागू, बढ़ी सख्ती

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।
पाकिस्तान विदेशी विवाह नियम के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

🔹 बिना अनुमति शादी पर कार्रवाई

यदि कोई कर्मचारी बिना सरकारी मंजूरी के विदेशी से विवाह करता है,
तो इसे कदाचार माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

🔹 क्या कहते हैं नए नियम?

नए नियमों के अनुसार:

शादी से पहले सरकार को आवेदन देना होगा
विदेशी जीवनसाथी की पूरी जांच होगी
सुरक्षा और राजनयिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा
🔹 सुरक्षा जांच अनिवार्य

विदेशी नागरिक के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
इसमें चरित्र प्रमाण पत्र और हलफनामा शामिल होगा।
सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्ति किसी आपराधिक या राष्ट्र-विरोधी गतिविधि से जुड़ा न हो।

🔹 पुराने मामलों की भी समीक्षा

सरकार ने साफ किया है कि पहले से विदेशी से शादी कर चुके कर्मचारियों के मामलों की भी समीक्षा होगी।
पाकिस्तान विदेशी विवाह नियम का दायरा पहले के मामलों पर भी लागू किया जा सकता है।

🔹 सरकार के पास अंतिम अधिकार

मंजूरी देना या न देना पूरी तरह सरकार के विवेक पर निर्भर होगा।
कुछ विशेष मामलों में नियमों में ढील भी दी जा सकती है।

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