हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी: पीड़ित परिवार को भी मिले अपील का अधिकार, कानून बदलने की मांग

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🔹 क्या है पीड़ित अपील अधिकार मामला?

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अहम टिप्पणी की।
पीड़ित अपील अधिकार को लेकर अदालत ने सवाल उठाया।
यह मामला कानूनी समानता से जुड़ा हुआ है।

🔹 अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को समान अधिकार मिलने चाहिए।
दोषी के वारिस को अपील जारी रखने का हक मिलता है।
पीड़ित अपील अधिकार में यह सुविधा अभी नहीं है।

🔹 कानून में क्या कमी बताई?

अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया।
दंड प्रक्रिया संहिता धारा 394 में बदलाव की जरूरत बताई गई।
पीड़ित अपील अधिकार के लिए संशोधन जरूरी बताया गया।

🔹 किसे दिया गया सुझाव?

अदालत ने विधायिका से बदलाव पर विचार करने को कहा।
साथ ही आदेश की कॉपी विधि आयोग को भेजी गई।
पीड़ित अपील अधिकार को मजबूत करने की दिशा में कदम सुझाया गया।

🔹 मामला क्या था?

जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला अदालत में था।
अपील के दौरान शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई।
पीड़ित अपील अधिकार पर यहीं से सवाल खड़ा हुआ।

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