🔹 क्या है मामला?
रांची में चर्चित शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी
नवीन केडिया को बड़ी राहत मिली है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त जमानत दे दी है।
🔹 किन शर्तों पर मिली जमानत?
अदालत ने केडिया को 5 लाख रुपये का बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही कई सख्त शर्तें भी लागू की गई हैं:
- पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा
- बेलर करीबी रिश्तेदार होना चाहिए
- मोबाइल नंबर और ईमेल देना अनिवार्य
- जांच अधिकारी के बुलाने पर उपस्थित होना होगा
🔹 अदालत में क्या हुआ?
मामले की सुनवाई न्यायाधीश
अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई।
केडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता
देवाशीष भारूका ने पक्ष रखा।
वहीं एसीबी की ओर से
सुमित गाड़ोदिया ने जमानत का विरोध किया।
🔹 पहले क्यों खारिज हुई थी जमानत?
इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय भी पहले जमानत याचिका खारिज कर चुका था, क्योंकि उस समय आरोपी फरार था।
🔹 गिरफ्तारी और आरोप
नवीन केडिया पर आरोप है कि उन्होंने पुरानी उत्पाद नीति के दौरान
निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति की।
उन्हें 7 जनवरी 2026 को
गोवा से गिरफ्तार किया गया था।
🔹 क्या है विवाद?
केडिया ने पहले एसीबी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था और
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की कोशिश की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।



