मुरादाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
मुरादाबाद की पॉक्सो कोर्ट ने मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
दस साल पुराने मामले में फैसला
यह मामला वर्ष 2016 का बताया गया है। पीड़िता के पिता ने थाना मझोला में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
किशोरी को बहला कर ले गया था आरोपी
शिकायत के अनुसार आरोपी देवेंद्र किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
मेडिकल रिपोर्ट में हुई पुष्टि
जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में गंभीर धाराएं बढ़ाई थीं।
अदालत ने सुनाई सख्त सजा
पॉक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी देवेंद्र को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पीड़िता को मिलेगा प्रतिकर
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। इस फैसले के बाद परिवार ने राहत महसूस की है।



