तेंदुए रेस्क्यू मामले में बड़ा फैसला! पुलिस पर हमला करने के आरोपितों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय

तेंदुए रेस्क्यू मामले में हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तेंदुए को बचाने गई टीम पर पुलिस पर हमला करने के आरोप में नामजद चार आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले को मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पुलिस टीम पर हमले का आरोप

मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का है। आरोप है कि तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने पहुंची टीम को कुछ लोगों ने अपना काम करने से रोका और पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे।

एफआईआर रद्द करने की थी मांग

आरोपितों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला निरस्त किया जाए।

अदालत ने नहीं दी राहत

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है। ऐसे मामलों में प्रारंभिक चरण में गिरफ्तारी पर रोक लगाने जैसे आदेश देना उचित नहीं माना जा सकता। इसलिए पुलिस पर हमला मामले में याचिका खारिज कर दी गई।

अग्रिम जमानत का विकल्प खुला

हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपित यदि चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए सक्षम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। अदालत ने फिलहाल जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

जांच जारी रहेगी

पुलिस पर हमला मामले में जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं।

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