राहुल गांधी के अधिवक्ता अस्वस्थ, कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर

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कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तय की 11 फरवरी

सुलतानपुर, 30 जनवरी (हि.स.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। राहुल के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई के लिए अग्रिम तारीख 11 फरवरी तय की है।

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक विधान सभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी। इससे मैं आहत हुआ हूं। कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली। राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में अदालत ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रूपए के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी।

इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था। राहुल ने कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। बीते वर्ष 16 दिसंबर को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन विशेष न्यायधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई थी। वहीं दो जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी। इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई एक बार फिर टल गई थी।

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