जालौन, 6 फ़रवरी (हि.स.)। किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी राहुल पाण्डेय को अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई है और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित राहुल पाण्डेय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। किशोरी ने अदालत में कलमबंद बयान दिया था। बयान में उसने राहुल पाण्डेय के खिलाफ दुष्कर्म की बात कही थी।
वहीं, पुलिस ने राहुल पाण्डेय के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने राहुल पाण्डेय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि अदालत ने राहुल पाण्डेय को 25 साल की सजा सुनाई है। उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।