जयपुर, 11 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 89 पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित 2019 की भर्ती प्रक्रिया पर 24 अगस्त 2020 के आदेश से लगाई गई रोक सोमवार को हटा दी है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी कुलदीप चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य के एजी ने कहा कि जोधपुर मुख्यपीठ से 2019 की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। जयपुर पीठ ने भी जोधपुर मुख्यपीठ के अनुसरण में ही फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2019 के चयन सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। ऐसे में यहां पर लगी रोक भी हटाई जाए। वहीं 2022 की भर्ती पर फिलहाल रोक जारी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रखर गुप्ता ने कहा कि इस भर्ती पर लंबे समय से रोक चल रही है। भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थी रोक के कारण नियुक्ति से वंचित चल रहे हैं। इसलिए साल 2019 व 2022 की फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर 2019 की फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। दरअसल प्रार्थी की ओर से याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 2019 और 2022 में भर्ती निकाली थी और इसकी चयन प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन राज्य सरकार ने तदर्थ आधार पर फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम देख रहे अन्य कार्मिकों को अनिश्चितकाल के लिए इसी पद पर काम करते रहने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से साल 2019 व 2022 की भर्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए और ना ही उसकी मंशा है। इसलिए इन दोनों भर्तियों पर लगी रोक हटाकर भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्तियां दी जाएं।