नई दिल्ली, 11 मार्च (हि.स.)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे, ताकि उसकी जमानत की शर्तें पूरी हो सके। सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और उसे अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है।
मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है। सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है और मिशेल छह साल से अधिक समय तक जेल में गुजार चुका है।
अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है। इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी, 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सीबीआई को स्वीकृति नहीं मिली है।