नई दिल्ली, 18 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में मंगलवारको जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मई को करने का आदेश दिया।
दरअसल, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। पूरा मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। 24 जनवरी 2020 को मॉडल टाउन विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की।
कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘दिल्ली में छोटे-छोटे पाकिस्तान बने’, ‘शाहीन बाग में पाक की एंट्री’। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर 22 जनवरी 2020 को एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर दो समुदायों में शत्रुता भड़काने के लिए 23 जनवरी 2020 को पोस्ट किया कि ‘आआपा और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किये हैं, जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब तब देशभाक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा।’’ इन बयानों काे लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ 23 जनवरी 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कपिल मिश्रा ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं पाया गया और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नवंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसके बाद 4 मार्च 2024 को इसकी आगे जांच की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को कपिल मिश्रा ने चुनौती दी है।