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ट्रंप का टैरिफ बहाल, ट्रेड कोर्ट के फैसले पर संघीय अपील न्यायालय ने रोक लगाई

वाशिंगटन, 30 मई (हि.स.)। वाशिंगटन डीसी की एक संघीय अपील न्यायालय ने गुरुवार को यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन जजों के पैनल के फैसले पर रोक लगा दी। संघीय अपील न्यायालय के आदेश से ट्रंप के प्रशासन को फिलहाल राहत मिल गई। तीन जजों के पैनल ने ट्रंप को झटका देते हुए उनके कुछ देशों के खिलाफ लगाए गए अत्यधिक टैरिफ को रोक दिया था। फैसले में कहा गया था कि राष्ट्रपति ने संघीय कानून के तहत इस तरह का टैरिफ जारी करने में अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। यह टैरिफ अवैध है।

सीबीएस न्यूज की खबर के अनुसार, संघीय अपील न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापक टैरिफ के अधिकांश भाग को अवरुद्ध करने वाले फैसले को अस्थायी रूप से रोकते हुए आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत लगाए टैरिफ को फिलहाल बहाल कर दिया। संघीय सर्किट के लिए यूएस अपील न्यायालय ने संक्षिप्त आदेश जारी किया। न्याय विभाग ने तीन जजों के पैनल के फैसले के खिलाफ संघीय अपील न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

ट्रंप प्रशासन ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम का हवाला देते हुए टैरिफ को उचित ठहराया था। मगर जजों के पैनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने कल ही संकेत दिया था कि वह इस फैसले को संघीय सर्किट अपील न्यायालय में चुनौती देगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने टैरिफ के कारणों का बचाव करते हुए फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी कि अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे ने राष्ट्रीय आपातकाल पैदा कर दिया है। इससे अमेरिकी समुदाय को काफी नुकसान हुआ है।

देसाई ने कहा था कि इन जजों को यह तय नहीं करना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे ठीक से परिभाषित किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को प्राथमिकता देने का वचन दिया है। वह इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। टैरिफ ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

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