📍 पौड़ी गढ़वाल, 12 जून (हि.स.) — विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर गुरुवार को जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पौड़ी नगर में बाल श्रम उन्मूलन हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान दो किशोर दुकानों में काम करते पाए गए, जिस पर व्यापारियों को कानूनी चेतावनी दी गई।
🔍 अभियान का विवरण
नगर के स्टेशन, एजेंसी चौक, धारा रोड और लोअर बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जागरूकता रैली निकाली गई। इसके साथ होटलों, दुकानों, वर्कशॉप्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर किशोरों की पहचान की गई।
⚖️ कानूनी जानकारी और चेतावनी
जिन प्रतिष्ठानों पर दो किशोर काम करते मिले, उन्हें बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) की जानकारी दी गई और उल्लंघन न करने की सख्त हिदायत दी गई। किशोरों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने की अनुशंसा भी की गई।
📞 चाइल्ड हेल्पलाइन और संदेश
अभियान के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 साझा करते हुए लोगों को आपात स्थिति में इसका प्रयोग करने की अपील की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक व नैतिक अपराध है और इसकी रोकथाम समाज के हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
📌 महत्वपूर्ण तथ्य
• दो किशोर कार्यरत पाए गए — व्यापारियों को चेतावनी।
• बाल श्रम अधिनियम की जानकारी दी गई।
• चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के उपयोग की अपील।
• आने वाले समय में नियमित रूप से चलेंगे ऐसे अभियान।
• बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु समाज को जागरूक करना आवश्यक।
🧒 सार्वजनिक भागीदारी
यह अभियान बाल श्रम के खिलाफ एक प्रभावी कदम साबित हुआ, जिसमें प्रशासनिक विभागों और आम नागरिकों की सहभागिता सराहनीय रही।