नई दिल्ली, 13 जून (हि.स.)
दिल्ली के बहुचर्चित कंझावला हिट एंड रन मामले की सुनवाई रोहिणी कोर्ट में गुरुवार को टल गई। यह निर्णय एडिशनल सेशंस जज राजिंदर कुमार के अनुपलब्ध होने के कारण लिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2024 को होगी।
⚖️ आरोप तय करने की प्रक्रिया:
कोर्ट ने पहले ही 27 जुलाई, 2023 को चार मुख्य आरोपियों — अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्णा — पर IPC की धारा 302 (हत्या), 120B (साजिश), 201 (साक्ष्य मिटाना), 212 (अपराधी को पनाह देना) सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए थे।
तीन अन्य आरोपियों — दीपक खन्ना, अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज — के खिलाफ IPC की धारा 201, 212, 182, 34 और 120B के तहत आरोप तय किए गए।
📄 पुलिस की चार्जशीट:
- दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 120 गवाहों को शामिल किया गया।
- आरोपित अमित खन्ना पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने का आरोप है।
- दीपक खन्ना ने शुरुआती पूछताछ में खुद को ड्राइवर बताया था, लेकिन पुलिस जांच में अमित ही असल ड्राइवर निकला।
🧾 मामले की पृष्ठभूमि:
- यह हादसा 2 जनवरी 2023 को हुआ था, जिसमें पांच आरोपियों ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी और फिर उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए।
- हादसे में युवती की मौके पर ही बेहद दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर की हड्डियाँ चकनाचूर थीं और कपड़े तक शरीर से हट चुके थे।
- इस केस में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें एक आरोपी कार मालिक आशुतोष भारद्वाज भी है, जिस पर अन्य आरोपियों को बचाने का आरोप है।