ग्रुप C और D कर्मचारियों को भत्ता नहीं! हाईकोर्ट ने रोका राज्य सरकार का फैसला

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कोलकाता उच्च न्यायालय

⚖️ हाईकोर्ट की सख्ती – भत्ता योजना पर लगी रोक

पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्खास्त ग्रुप C और D कर्मचारियों को भत्ता देने की घोषणा की थी।
अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर 26 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है।

💸 सरकार देना चाहती थी हजारों का मासिक भत्ता

सरकार ने तय किया था:

  • ग्रुप C कर्मियों को ₹25,000/माह
  • ग्रुप D कर्मियों को ₹20,000/माह

लेकिन याचिका में कहा गया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है।

📜 ग्रुप D में कौन-कौन से पद होते हैं?

ग्रुप d में कौन-कौन से पद होते हैं?
सामान्यतः चपरासी, सफाईकर्मी, चौकीदार जैसे पद इसमें शामिल होते हैं।
इन्हें स्कूली व्यवस्था में सहायक भूमिका मिलती है।

📉 ग्रुप C कर्मचारी कौन होते हैं?

ये आमतौर पर क्लर्क, सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद होते हैं।
“Primary teacher group b or c?” – वे अधिकतर Group B में आते हैं।

⚠️ Supreme Court का बड़ा आदेश

2016 की SSC परीक्षा रद्द होने के बाद सभी चयन रद्द कर दिए गए थे।
Group A jobs list in India में IAS, IPS, IFS शामिल होते हैं — लेकिन इस विवाद में ग्रुप C-D पर चर्चा है।

🔍 आगे क्या होगा?

अब अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
तब तय होगा कि ये कर्मचारी भत्ता पाएंगे या नहीं।

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