मप्रः नेशनल लोक अदालत में आज आपसी सुलह से सुलझेंगे पुराने विवाद
इंदौर, 13 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज प्रदेशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आपसी सुलह-मशविरे के आधार पर लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा करना है।
इंदौर में बड़े स्तर पर आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवराज सिंह गवली ने बताया कि इंदौर जिले में विभिन्न न्यायालयों में कुल 11,454 लंबित मामले लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे गए हैं। इनमें शामिल हैं:
- आपराधिक प्रकरण: 2,372
- सिविल प्रकरण: 470
- मोटर दुर्घटना क्लेम: 1,376
- विद्युत प्रकरण: 1,952
- चेक बाउंस: 4,395
- वैवाहिक प्रकरण: 80
- अन्य प्रकरण: 809
इसके अतिरिक्त, 93,208 बैंक रिकवरी मामले और 1,835 विद्युत प्रकरण प्री-लिटिगेशन स्तर पर समाधान हेतु रखे गए हैं।
89 खंडपीठों का गठन
इंदौर जिले में मामलों के निपटारे के लिए कुल 89 खंडपीठ बनाई गई हैं। इनमें जिला न्यायालय इंदौर में 65, डॉ. अंबेडकर नगर में 15, देपालपुर में 4, सांवेर में 4 और हातौद में 1 खंडपीठ शामिल है।
किन मामलों का होगा निपटारा
इस लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता मामले और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।