शहरी सेवा शिविर: आमजन को बड़ी राहत, बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज छूट
जयपुर, 15 सितंबर (हि.स.)।
प्रदेशभर में आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को बकाया लीज राशि, आवासीय भूखण्ड और अन्य शुल्कों में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है।
बकाया लीज राशि पर छूट
- वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में 100% छूट।
- फ्री होल्ड पट्टे के लिए 10 वर्ष की बकाया राशि एवं लीज मुक्ति के लिए 8 वर्ष की राशि एकमुश्त जमा कराने पर 60% छूट।
आवासीय भूखण्ड और पट्टे में छूट
- 250 वर्ग मीटर तक: 75% छूट
- 250-500 वर्ग मीटर: 50% छूट
- 500-1000 वर्ग मीटर: 25% छूट
- कृषि भूमि में कॉलोनियों के शेष पट्टे जारी करने पर 100% ब्याज छूट।
- अपंजीकृत दस्तावेजों से भूखण्ड खरीदने पर अंतिम क्रेता को पट्टा जारी करने में 100% छूट।
भवन निर्माण और तकनीकी शुल्क में राहत
- आवासीय प्रीमियम दर: 100 वर्ग मीटर तक 25%, 100-200 वर्ग मीटर तक 15% छूट।
- भवन निर्माण स्वीकृति (500 वर्ग मीटर तक जी+1): 50% छूट।
- भू-उपयोग परिवर्तन, उपविभाजन/पुनर्गठन शुल्क में क्षेत्रफल के आधार पर छूट।
अन्य सुविधाएँ
- नगर पालिका अधिनियम धारा 69-ए के तहत फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में 200 वर्ग मीटर तक 50%, 200-500 वर्ग मीटर तक 40% छूट।
- भवन मानचित्र शुल्क में भी छूट।
- नामांतरण, मौका निरीक्षण और आवेदनों के सरलीकरण के लिए विशेष प्रावधान।
निष्कर्ष:
शहरी सेवा शिविर के माध्यम से आमजन को वित्तीय राहत और सरकारी सेवाओं का सरल और शीघ्र लाभ मिलेगा। यह पहल नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।