बलरामपुर, 22 सितंबर (हि.स.) – छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में दोपहिया वाहन चालकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने हेतु कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने आदेश जारी किया है। 01 अक्टूबर 2025 से बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या अन्य ईंधन नहीं मिलेगा।
आदेश की मुख्य बातें
- पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश: बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन न दें।
- विशेष अपवाद: आकस्मिक सेवा, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्ति।
- पेट्रोल पंप परिसर में “नो हेलमेट-नो पेट्रोल” बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई होगी।
उद्देश्य
- दोपहिया चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले जन-धन हानि को कम करना।
- जनता में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में पहले से ही लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब यह नया आदेश लागू होने से नियमों का पालन और प्रभावी होगा।