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जबलपुर हाईकोर्ट ने दुर्गा पंडाल के खिलाफ त्वरित राहत देने से किया इनकार

जबलपुर हाईकोर्ट ने दुर्गा पंडाल याचिका पर तुरंत राहत देने से किया इनकार

जबलपुर, 27 सितंबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नवरात्रि दुर्गा उत्सव के दौरान ग्वारीघाट क्षेत्र के दुर्गा पंडाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता रिटायर्ड कर्मचारी चमन लाल दोहरे ने दावा किया था कि पंडाल अवैध अतिक्रमण में आता है और इससे उन्हें परेशानी हो रही है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कुछ दिनों के लिए आयोजित धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने की मंशा स्वीकार्य नहीं है। डिविजन बेंच के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने कहा कि याचिकाकर्ता का रवैया ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सभी धार्मिक आयोजनों का विरोध कर रहे हैं।

कोर्ट ने नोट किया कि पंडाल के लिए रेलवे से अनुमति ली गई है और यह 8 अक्टूबर तक वैध है। नगर निगम की अनुमति आवश्यक नहीं है। सुनवाई 10 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने विकल्प दिया कि या तो याचिका की अगली सुनवाई का इंतजार करें या याचिका खारिज करवा लें।

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