अत्यधिक ठंड को लेकर जिला प्रशासन का आदेश, विद्यालयों के समय में अस्थायी बदलाव
पटना। जिले में जारी अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक केवल सुबह 09:00 बजे से शाम 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जाएंगी।
निर्धारित समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार की पठन-पाठन गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता
जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुबह और शाम के समय तापमान में अत्यधिक गिरावट देखी जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
विद्यालय प्रबंधन को निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
इन गतिविधियों को छूट
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस समय-सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन और आमजन से अपील की है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें, ताकि बच्चों को शीतलहर और अत्यधिक ठंड के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।




