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कठपुतली कॉलोनी के लोगों को मकान नहीं देने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट का केंद्र, डीडीए व अन्य को नोटिस

नई दिल्ली, 15 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी के निवासियों का मकान तोड़ने के बावजूद उन्हें कोई मकान नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, डीडीए और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि कठपुतली कॉलोनी के निवासियों की झुग्गी 2017 में तोड़ दी गई थी, यह आश्वासन देकर कि उन्हें मकान दिया जाएगा परंतु आज तक उन्हें कोई मकान नहीं दिया गया।

याचिका ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 2017 में झुग्गियां तोड़ते वक्त कॉलोनी के लोगों, डीडीए और रहेजा डेवलपर के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया गया था। इस करार में कॉलोनी के लोगों को नए मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन सात साल बीतने के बावजूद इस कॉलोनी के लोगों को नया मकान नहीं मिला है।

याचिका में कहा गया है कि कॉलोनी के लोगों को नया मकान नहीं मिलने की वजह से यहां के निवासी कठपुतली कॉलोनी ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। कैंप में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। कैंप में लोग अमानवीय तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि कॉलोनी के निवासियों को जल्द मकान देने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि 2022 में नए फ्लैट तैयार होने के बावजूद इन पर कॉलोनी वासियों को कब्जा नहीं मिल सका है। इसकी बड़ी वजह रहेजा डेवलपर है। डेवलपर की ओर से की जा रही देरी की वजह से कॉलोनी वासियों को नए मकान पर अब तक कब्जा नहीं मिल सका है।

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