खड़गपुर नगरपालिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! बोर्ड भंग करने का आदेश रद्द

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🔹 हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

कोलकाता हाईकोर्ट ने खड़गपुर नगरपालिका बोर्ड को भंग करने की अधिसूचना रद्द कर दी।
Kharagpur Municipality Board Dissolution पर यह अहम निर्णय माना जा रहा है।

🔹 राज्य सरकार की अधिसूचना निरस्त

पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 जनवरी 2026 को बोर्ड भंग किया था।
Kharagpur Municipality Board Dissolution के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया था।

🔹 न्यायमूर्ति की एकल पीठ का आदेश

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने अधिसूचना पूरी तरह खारिज कर दी।
Kharagpur Municipality Board Dissolution मामले में निर्वाचित बोर्ड को बहाल किया गया।

🔹 विपक्षी पार्षद पहुंचे थे अदालत

छह पार्षदों ने इस फैसले को चुनौती दी थी।
Kharagpur Municipality Board Dissolution के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

🔹 तत्काल प्रभाव से काम शुरू

अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व बोर्ड ही कार्य करेगा।
Kharagpur Municipality Board Dissolution आदेश अब प्रभावहीन हो गया है।

🔹 नगर राजनीति में नया मोड़

इस फैसले को स्थानीय राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
Kharagpur Municipality Board Dissolution पर यह निर्णय अहम साबित हो सकता है।

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