MP Excise Policy 2026-27 लागू! नई शराब दुकानों पर रोक, ई-टेंडर से होगा आवंटन

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🔹 MP Excise Policy 2026-27 को मंजूरी

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है।
MP Excise Policy 2026-27 में कई अहम फैसले शामिल किए गए हैं।

🔹 नई दुकानों पर रोक

नर्मदा तट से 5 किलोमीटर की दूरी का नियम यथावत रखा गया है।
Excise Policy 2026-27 के तहत कोई नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।

🔹 ई-टेंडर और ई-ऑक्शन व्यवस्था

प्रदेश की 3553 दुकानों का आवंटन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन से होगा।
MP Excise Policy में आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

🔹 समूह और बैच प्रणाली

अधिकतम पांच दुकानों का एक समूह बनाया जाएगा।
Excise Policy के तहत चरणबद्ध ई-ऑक्शन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

🔹 जालसाजी रोकने के उपाय

अब केवल ई-चालान या ई-बैंक गारंटी ही मान्य होगी।
इससे Excise Policy में पारदर्शिता बढ़ेगी।

🔹 निर्यात को बढ़ावा

मदिरा विनिर्माताओं को मूल्य अनुमोदन से राहत दी गई है।
Excise Policy निर्यात और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देगा।

🔹 जनजातीय समूहों को लाभ

महुआ से बनी मदिरा के निर्यात को विशेष प्रावधान मिले हैं।
Excise Policy से जनजातीय स्व-सहायता समूहों को फायदा होगा।

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