🔹 शादी-ब्याह में अब नहीं चलेगी मनमानी
Loud DJ Ban UP के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि शादी-ब्याह, बारात और अन्य आयोजनों में तेज ध्वनि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को लेकर सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। शोर बढ़ेगा तो कार्रवाई भी तय है।
🔹 रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित
सरकार ने स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
Loud DJ Ban UP के उल्लंघन पर आयोजकों और संचालकों के खिलाफ जुर्माना, साउंड सिस्टम जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहले ही ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के सख्त पालन के निर्देश दे चुका है।
🔹 निगरानी और त्वरित कार्रवाई के आदेश
प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) कार्यालय की ओर से जोनल, मंडलीय और प्रभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
पर्यावरणविद् सुंदरम तिवारी की पहल के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है।
🔹 जनस्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा
विशेषज्ञों के अनुसार तेज ध्वनि से अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है।
छात्रों, बुजुर्गों और मरीजों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है।
Loud DJ Ban UP का उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।
🔹 समय से खत्म करें कार्यक्रम
अब आयोजकों को कार्यक्रम निर्धारित समय में समाप्त करने होंगे।
स्पष्ट संकेत है—शोर की सीमा लांघी तो कार्रवाई तय है।



