Election Spending Limit Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस

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🔹 Election Spending Limit Case पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Election Spending Limit Case में उच्चतम न्यायालय ने अहम कदम उठाया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।

पीठ ने छह हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

🔹 याचिका किसने दायर की?

यह याचिका कॉमन कॉज नामक एनजीओ ने दायर की है।
Election Spending Limit Case में राजनीतिक दलों के खर्च पर सीमा तय करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा।

🔹 धनबल पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान कहा गया कि चुनावों में धनबल का अनियंत्रित उपयोग लोकतंत्र को प्रभावित करता है।
Election Spending Limit Case में तर्क दिया गया कि खर्च की सीमा तय होना जरूरी है।

कोर्ट ने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भी धनबल पर चिंता जताई थी।

🔹 अदालत की टिप्पणी

पीठ की अध्यक्षता कर रहे सूर्यकांत ने जवाब दाखिल करने को कहा।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि कई देशों में सीमा तय है, लेकिन चुनौतियां बनी रहती हैं।

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