मध्य प्रदेश में आज नेशनल लोक अदालत
Bhopal सहित पूरे राज्य में शनिवार को साल 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह आयोजन National Legal Services Authority के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
1388 खंडपीठों में होगी सुनवाई
Madhya Pradesh State Legal Services Authority की सदस्य सचिव Suman Srivastava ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए प्रदेशभर में कुल 1388 खंडपीठों का गठन किया गया है।
इनमें उच्च न्यायालय की तीन पीठों में 8 खंडपीठ और जिला न्यायालयों में 1380 खंडपीठ शामिल हैं।
पांच लाख से अधिक मामलों का होगा निपटारा
इन खंडपीठों के समक्ष करीब 5 लाख से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है। इनमें
- लगभग 2.30 लाख लंबित मामले
- करीब 3.20 लाख प्री-लिटिगेशन मामले शामिल हैं।
इन मामलों का होगा समाधान
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- दीवानी और आपराधिक शमनीय मामले
- ट्रैफिक चालान
- बैंक से जुड़े विवाद
- बिजली बिल से जुड़े मामले
- श्रम विवाद
- जलकर और संपत्ति कर से जुड़े मामले
लोक अदालत की खासियत
लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है।
इसकी विशेषताएं:
- कोर्ट फीस वापस मिलती है
- किसी पक्ष की हार या जीत नहीं मानी जाती
- फैसले के खिलाफ अपील या रिवीजन का प्रावधान नहीं होता
पक्षकारों से की गई अपील
सदस्य सचिव सुमन श्रीवास्तव ने नागरिकों से अपील की है कि जो लोग अपने लंबित या प्री-लिटिगेशन मामलों का समाधान चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय, हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।



