हरियाणा सरकार ने बंद किया मामला
हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामला में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ अभियोजन चलाने से इनकार किया।
सोमवार को सरकार ने यह जानकारी उच्चतम न्यायालय को दी। इसके बाद इस मामले में नई स्थिति स्पष्ट हो गई।
अदालत में सरकार का पक्ष
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार ने उदारता दिखाते हुए केस बंद किया।
इस तरह ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामला में आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए थे निर्देश
दरअसल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को तीन महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया था।
साथ ही अदालत ने प्रोफेसर को जिम्मेदार व्यवहार करने की सलाह भी दी थी। उस समय ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामला चर्चा में आया था।
पहले दर्ज हुई थीं एफआईआर
इस मामले में प्रोफेसर के खिलाफ हरियाणा में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। बाद में एक एफआईआर को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
इसके अलावा दूसरी एफआईआर की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेने से रोक दिया गया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर टिप्पणी मामला कानूनी प्रक्रिया में रहा।
जांच के लिए बनी थी एसआईटी
उच्चतम न्यायालय ने मई 2025 में मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन का आदेश दिया था। इसके बाद जांच शुरू हुई।



