DU में प्रदर्शन के लिए अब सख्ती: बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक

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🎓 DU में लागू हुआ नया नियम

दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिसर में होने वाले धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए पहले से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

📄 72 घंटे पहले देनी होगी सूचना

प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह के अनुसार आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन देना होगा। इसमें कार्यक्रम का विवरण, प्रतिभागियों की संख्या, वक्ताओं की सूची और लॉजिस्टिक्स की जानकारी देना जरूरी होगा।

🏛️ पुलिस को भी देनी होगी जानकारी

आवेदन की हार्ड कॉपी प्रॉक्टर कार्यालय के साथ-साथ संबंधित स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी जमा करनी होगी। बिना अनुमति किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी।

❌ सोशल मीडिया सूचना मान्य नहीं

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज, पोस्टर या पैम्फलेट को आधिकारिक सूचना नहीं माना जाएगा।

🚫 बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक

प्रदर्शन में बाहरी व्यक्तियों को शामिल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल विश्वविद्यालय से जुड़े लोग ही भाग ले सकेंगे।

⚖️ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने पर निष्कासन, बर्खास्तगी और पुलिस कार्रवाई तक की चेतावनी दी गई है।

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