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गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद आदिवासी महिला आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती, आदेश पर मचा बवाल

दंतेवाड़ा, 23 जनवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कटेकल्याण की तहसीलदार और रिटर्निंग अधिकारी आशा कश्यप के एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हाेने के बाद बवाल मच गया है। रिटर्निंग अधिकारी आशा कश्यप ने पत्र में सचिवों को आदेश देते हुए लिखा गया है कि, चुनाव आयोग से आदेश आया है कि गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद आदिवासी महिला आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती। हालांकि अब उक्त अधिकारी का कहना है कि यह त्रुटिवश हुआ है, जिसे निरस्त करने दूसरा आदेश जारी किया गया है।

जिला कलेक्टर ने गुरुवार काे जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कटेकल्याण की तहसीलदार और रिटर्निंग अधिकारी आशा कश्यप ने 22 जनवरी को आदेश जारी किया। जब यह आदेश पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे संज्ञान में लेकर इस आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए। जिसके बाद दूसरा आदेश जारी किया गया। जाे त्रुटिवश हुआ है, पहले आदेश को निरस्त किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि महीनेभर पहले सर्व आदिवासी समाज के गीदम ब्लॉक के अध्यक्ष जितेंद्र वेट्टी ने मांग की थी कि यदि आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए तथा चुनाव में आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं दिया जाए। जितेंद्र वेट्टी की इस मांग के बाद अब रिटर्निंग अधिकारी का यह पत्र जारी होने से यह माना जा रहा है कि रिटर्निंग अधिकारी आशा कश्यप स्वयं भी इसी समुदाय से आती हैं और उन्हाेंने चुनाव आयोग के द्वारा इससे संबंधित काेई आदेश जारी नहीं करने के बावजूद अपनी ओर से इस प्रकार का आदेश जारी कर दिया जिसके बाद बवाल मचना लाजमी है।

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