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शिक्षक भर्ती घोटाले में कल्याणमय गांगुली को मिली जमानत – पर जेल से रिहाई नहीं!

कोलकाता, 24 जून | रिपोर्ट

🎓 शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी अपडेट

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में डब्ल्यूबीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

🔍 क्यों नहीं हो सकेंगे रिहा?

गांगुली को यह जमानत ईडी द्वारा दर्ज मामले में मिली है। लेकिन सीबीआई ने भी इसी मामले में केस दर्ज किया है, जिसमें वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

📅 मामला कब का है?

यह घोटाला 2016 में हुए ग्रुप-C, ग्रुप-D और शिक्षक पदों की भर्ती से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में 25,753 नियुक्तियां रद्द कर दी थीं।

🧾 गांगुली की भूमिका

गांगुली उस वक्त बोर्ड अध्यक्ष थे और तृणमूल नेता पार्थ चटर्जी की सलाहकार समिति में भी शामिल थे।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने बिना स्क्रीनिंग की रिपोर्ट देखे ही अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी

🔒 जांच अभी जारी

गांगुली की लंबी अध्यक्षीय अवधि, अनियमितताओं और सिफारिशों को नजरअंदाज करने की जांच जारी है।
CBI और ED दोनों एजेंसियां इस घोटाले की समानांतर जांच कर रही हैं।

📌 जानिए और अपडेट्स – क्या गांगुली को अगली बार मिलेगी राहत?

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