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आरजी कर केस : दोषी को सजा-ए-मौत की मांग, पीड़िता के पिता ने कहा- मुख्य साजिशकर्ता को बचा रही है सरकार

कोलकाता, 20 जनवरी (हि. स.)। राज्य संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सिविक वोलंटियर संजय रॉय को सजा सुनाने से कुछ घंटे पहले पीड़िता के पिता ने दोषी को अधिकतम सजा देने की मांग की।

पीड़िता के पिता ने कहा कि आज विशेष अदालत में सजा सुनाए जाने से पहले दोषी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसने 18 जनवरी को दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी बात कहने की इच्छा जताई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। मुझे नहीं पता, रॉय अब क्या कहना चाहता है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारी मांग है कि उसे अधिकतम सजा दी जाए।

पीड़िता के पिता ने राज्य प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने इस त्रासदी के मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि रॉय दोषी है, लेकिन इस साजिश में और लोग भी शामिल हैं। प्रशासन शुरू से ही उन्हें बचाने का प्रयास करता रहा है।

पीड़िता की मां ने कहा कि संजय रॉय इतने समय तक इसलिए चुप रहा क्योंकि उसे इस मामले में जमानत का भरोसा नहीं दिलाया गया था।

विशेष अदालत के जज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अधिकतम सजा मौत की सजा हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा उम्रकैद होगी। अदालत की कार्यवाही सोमवार को दोपहर शुरू होगी, जहां सबसे पहले दोषी और पीड़िता के माता-पिता अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद अदालत सजा सुनाएगी।

हालांकि, बलात्कार और हत्या के इस मामले में दोषी को सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी, लेकिन इस मामले में सबूतों के साथ “छेड़छाड़” और “बदलाव” की जांच का पहलू अभी भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधीन जारी रहेगा।

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