पाकिस्तान में नौ मई के दंगों के लिए दोषी 19 लोगों की सजा माफ

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इस्लामाबाद, 02 जनवरी (हि.स.)। पाकिस्तान में नौ मई 2023 के दंगों के लिए दोषी 19 लोगों की सजा माफ कर दी गई है। मुल्क की सैन्य अदालतों ने इन समेत 85 नागरिकों को दोषी ठहराते हुए दो से 10 साल तक जेल की सजा सुनाई थी। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने आज जारी बयान में घोषणा की कि नौ मई के दंगों में शामिल 19 दोषियों की दया याचिका मानवीय आधार पर स्वीकार कर ली गई है।

डॉन समाचार पत्र के अनुसार, आईएसपीआर ने बयान में कहा कि कुल 67 दोषियों ने दया याचिकाएं दी हैं। 48 याचिकाओं पर अपील अदालतों में कार्रवाई की गई है। 19 दोषियों की याचिकाएं पूरी तरह से मानवीय आधार पर कानून के तहत स्वीकार की गई हैं। मोहम्मद अयाज पुत्र साहिबजादा खान, सामी उल्लाह पुत्र मीर पिता खान, लईक अहमद पुत्र मंजूर अहमद, अमजद अली पुत्र मंजूर अहमद, यासिर नवाज पुत्र अमीर नवाज खान, आलम पुत्र माजुल्लाह खान, जाहिद खान पुत्र मुहम्मद नबी, मोहम्मद सुलेमान पुत्र सईद गनी जान, हमजा शरीफ पुत्र मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान पुत्र जाहिद निसार, आशेर बट पुत्र मोहम्मद अरशद बट, मोहम्मद वकास पुत्र मलिक मोहम्मद खलील, सुफयान इदरीस पुत्र इदरीस अहमद, मुनीब अहमद पुत्र नवीद अहमद बट, मोहम्मद अहमद पुत्र मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नवाज पुत्र अब्दुल समद, मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल पुत्र मंजूर हुसैन और मोहम्मद इलियास पुत्र मोहम्मद फजल हलीम की सजा पूरी तरह माफ कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि मुल्क में यह दंगे अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के थे। इस दौरान कम से कम 10 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लगभग 40 सार्वजनिक इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। इनमें प्रमुख हैं- लाहौर कोर कमांडर हाउस (जिन्ना हाउस), लाहौर का अस्करी टॉवर, रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू), फैसलाबाद का आईएसआई कार्यालय, चकदारा का एफसी किला, पेशावर का रेडियो पाकिस्तान भवन, स्वात मोटर-वे का टोल प्लाजा और मियांवाली पीएएफ बेस।

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