📌 आरटीई प्रवेश नियम पर सख्ती
छत्तीसगढ़ में आरटीई प्रवेश नियम को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल नियम तोड़ेगा, तो कार्रवाई तय है।
📌 25 प्रतिशत सीटें रखना जरूरी
आरटीई प्रवेश नियम के तहत निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती हैं। यह सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों के लिए होती हैं। इससे सभी को शिक्षा का अवसर मिलता है।
📌 बेहतर प्रतिपूर्ति राशि
राज्य सरकार स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि भी देती है। आरटीई प्रवेश नियम के अनुसार यह राशि अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर मानी जा रही है। इससे स्कूलों को आर्थिक सहायता मिलती है।
📌 लाखों बच्चों को मिल रहा लाभ
वर्तमान में लाखों बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आरटीई प्रवेश नियम के तहत हजारों निजी स्कूलों में प्रवेश जारी है। इससे शिक्षा का स्तर भी सुधर रहा है।
📌 नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। आरटीई प्रवेश नियम के तहत स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। इससे व्यवस्था में सुधार आएगा।
📌 निष्कर्ष: शिक्षा सभी के लिए जरूरी
आरटीई प्रवेश नियम का उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा देना है। सरकार इसे प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।



