⚖️ हाईकोर्ट का अहम फैसला
Rajasthan High Court की जोधपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षक की बर्खास्तगी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
👨🏫 किस मामले में मिला राहत?
चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक
Ramprasad Bhardwaj को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से हटा दिया गया था।
📄 बर्खास्तगी आदेश पर रोक
अदालत ने 12 मार्च 2026 को जारी बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
⚠️ बिना जांच कार्रवाई पर सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि
- बिना विभागीय जांच के कार्रवाई की गई
- कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया
- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है
📚 नियमों का हवाला
अधिवक्ता ने बताया कि
राजस्थान सेवा नियमों और
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के तहत
- विभागीय जांच जरूरी है
- आरोप सिद्ध होने के बाद ही बर्खास्तगी संभव है
🧾 अदालत ने माना तर्क
न्यायालय ने इन दलीलों को सही मानते हुए
- बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाई
- प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया



