राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: शिक्षक की बर्खास्तगी पर लगी अंतरिम रोक

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⚖️ हाईकोर्ट का अहम फैसला

Rajasthan High Court की जोधपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षक की बर्खास्तगी पर अंतरिम रोक लगा दी है।

👨‍🏫 किस मामले में मिला राहत?

चित्तौड़गढ़ के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक
Ramprasad Bhardwaj को अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से हटा दिया गया था।

📄 बर्खास्तगी आदेश पर रोक

अदालत ने 12 मार्च 2026 को जारी बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

⚠️ बिना जांच कार्रवाई पर सवाल

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि

  • बिना विभागीय जांच के कार्रवाई की गई
  • कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया
  • यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है

📚 नियमों का हवाला

अधिवक्ता ने बताया कि
राजस्थान सेवा नियमों और
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के तहत

  • विभागीय जांच जरूरी है
  • आरोप सिद्ध होने के बाद ही बर्खास्तगी संभव है

🧾 अदालत ने माना तर्क

न्यायालय ने इन दलीलों को सही मानते हुए

  • बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाई
  • प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया

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