कोलकाता पुलिस का बड़ा फैसला, अब सादे कपड़ों में कार्रवाई पर रोक

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सादे कपड़ों में कार्रवाई पर कोलकाता पुलिस की रोक

Kolkata Police ने तलाशी अभियान, गिरफ्तारी और अन्य सरकारी कार्रवाइयों को लेकर नई निर्देशिका जारी की है। अब पुलिसकर्मियों को ऐसे अभियानों के दौरान अनिवार्य रूप से वर्दी पहननी होगी। सादे कपड़ों में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है।

24 मई को जारी हुई नई निर्देशिका

पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से 24 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तलाशी अभियान, गिरफ्तारी या सरकारी कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को वर्दी में रहना होगा। बिना वर्दी कार्रवाई करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।

विशेष मामलों में लेनी होगी अनुमति

निर्देशिका के अनुसार यदि किसी विशेष परिस्थिति में सादे कपड़ों में जाना आवश्यक हो, तो इसके लिए पहले वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कार्रवाई के दौरान संबंधित पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट रखना भी जरूरी होगा।

कुछ विशेष शाखाओं को छूट

यह आदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), डिटेक्टिव विभाग, साइबर शाखा, प्रवर्तन शाखा और अन्य विशेष इकाइयों के पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। इन इकाइयों को आवश्यकता अनुसार सादे कपड़ों में काम करने की छूट दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लेख

नई निर्देशिका में Supreme Court of India के चर्चित ‘डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल’ मामले का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 1997 में दिए गए इस फैसले में अदालत ने गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान पुलिस के आचरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे।

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