बागपत, 15 फरवरी (हि.स.)। जनपद में आबकारी नीति लागू हो गई है। इसके तहत अब एक ही दुकान पर अंग्रेजी शराब और बीयर मिलेगी। यह प्रक्रिया ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएगी, जिसके लिए पहले चरण में 27 फरवरी से आवेदन करने होंगे।
नई आबकारी नीति लागू होते ही जिले में नए नियम लागू हो गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि इस बार जिले में ई-लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। नवीनीकरण की व्यवस्था बंद कर दी गई है। अब जिले में एक ही दुकान पर अंग्रेजी और बीयर की शराब मिलेगी। दोनों दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया है। जिले में व्यवस्था लागू करने के लिए अधिकारियों ने देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानों के लिए आवेदन मांगे हैं।
गौरतलब है कि, जिले में 162 शराब की दुकानें हैं, जिनका अब ई-लॉटरी के जरिए आवंटन किया जाएगा। पहले चरण के आवेदन 27 फरवरी तक लिए जाएंगे। ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवेदन के लिए केवल हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दुकान आवंटन प्रमाण पत्र जारी होने के तीन दिन बाद लाइसेंस शुल्क जमा करना होगा। जमा न करने पर दुकान आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।