नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.) । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह का विधान परिषद से निष्कासन आदेश निरस्त कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने विधान परिषद के खाली सीट के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह के व्यवहार को अनुचित बताते हुए उनको भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि सुनील कुमार सिंह का व्यवहार अनुचित था लेकिन उन्हें विधान परिषद से निष्कासित करने का आदेश ज्यादती है। कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनील कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2024 को बिहार विधान परिषद कार्यालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। दरअसल विधायक सुनील सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप था। विधान परिषद की एथिक्स कमेटी ने जुलाई 2024 में इन्हीं आरोपों पर विचार करते हुए सुनील सिंह को विधान परिषद से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। उसके बाद सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।