पानीपत, 4 मार्च (हि.स.)। हिट एंड रन योजना पर कार्य न करने वाले अस्पताल संचालकों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। पानीपत के पुलिस अधीक्षक लोकेन्द्र सिंह ने निर्देश दिए कि बैठक में गैर हाजिर रहे अस्पताल संचालकों को नोटिस भेजे जाएंगे। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए महत्वकांक्षी है सरकार की हिट एंड रन योजना
सरकार की विकटम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम को बेहतर तरीके से लागू करवाने को लेकर पुलिस विभाग ने कमर कस ली है।
जिले के विभिन्न अस्पतालों के संचालक, जो न तो मीटिंगों का हिस्सा बन रहे है, न ही सरकार की इस योजना को तरतीब से लागू कर रहे हैं, अब उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को बताया कि यह योजना उन लोगों के जीवन से जुड़ी है जिसमें दुर्घटना के बाद उनकी जान को पुलिस व अस्पताल कैसे बचा सकते हैं, इस पर हमें गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो अस्पताल पैनल पर हैं उन्होने भी इस योजना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। कुछ अस्पताल ऐसे भी चिन्हित किये गए हैं जिन्होंने योजना को लागू करने को कार्य तो शुरू किया है लेकिन उसे पूर्ण नहीं किया।
उन्होंने कहा कि कई ऐसे अस्पताल भी हैं जिन्होंने अभी तक कार्य भी प्रांरभ नहीं किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्हाटसप ग्रुप बनाकर इस योजना की गाइड लाइन को साझा करें व किस तरह इस योजना का लाभ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मिल सकता है स्वयं जाने व इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। इस योजना पर ठीक से अमल न होने की स्थिति में उन अस्पताल संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, जिन्होंने दुर्घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार नहीं किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ईलाज शुरू करने के लिए सरकार द्वारा डेढ लाख रूपये का प्रावधान है। इसमें पहले दिन उपचार फ्री देना होगा।