अहमदाबाद, 5 मार्च (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गरीबों और वंचितों के विकास के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। 5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने अंत्योदय परिवारों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) शुरू की थी, जो अनेक लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली गुजरात सरकार ने भी इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में 21.91 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 7529 करोड़ रुपए है।
अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के संकट काल में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। हालांकि, जरूरतमंद परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें अन्न वितरण का अधिकतम लाभ मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को अब दिसंबर-2028 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एनएफएसए) में शामिल अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का मुफ्त वितरण किया जाता है।
गुजरात के 76 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित
गुजरात सरकार के सूचना विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य के 76.6 लाख से अधिक परिवारों के 3.72 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2024 की बात करें, तो राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 7529 करोड़ रुपए मूल्य का 21.91 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त वितरित किया है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के 36.40 लाख से अधिक लाभार्थी और प्राथमिकता वाले परिवारों के 3.30 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।
कुल 2712 करोड़ का आवंटन
हाल ही में पेश गुजरात सरकार के 2025-26 के बजट में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के लिए कुल 2712 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए तुअर दाल और चने के वितरण के लिए 767 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को अनाज प्रदान करने के लिए 675 करोड़ रुपए का प्रावधान, एनएफएसए लाभार्थी परिवारों को साल में दो बार रियायती दर पर खाद्य तेल प्रदान करने के लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, श्रीअन्न (मिलेट) के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए बाजरा, ज्वार और रागी की खरीदी पर किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए का प्रोत्साहक बोनस देने के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।