हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई, 7-7 साल की सजा

0
386

जालौन, 8 मार्च (हि.स.)। जालौन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश अचल सचदेव ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है।

मामला सिरसा कलार थाना क्षेत्र के जखा गांव का है। 12 मार्च 2024 को खेत के विवाद को लेकर राजू चौहान, उसके पुत्र शिवम, सत्यम, किशन और पप्पू ने परशुराम और उनकी पुत्री नेहा के साथ मारपीट की थी। परशुराम को सिर में गंभीर चोटें आईं। अगले दिन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के पुत्र चतुर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक साल तक चले मुकदमे में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन के अनुसार, कोर्ट ने सभी दोषियों पर 36-36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here