-9 से 15 मार्च तक उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन
अहमदाबाद, 13 मार्च (हि.स.)। उपभोक्ता में विभिन्न खरीदी के प्रति जागरूकता के लिए विश्व भर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम ‘टिकाऊ जीवनशैली की ओर उचित बदलाव’ रखा गया है। गुजरात सरकार ने इस साल इसका आयोजन मेहसाणा जिले के विसनगर में करने का निर्णय किया है।
राज्य सरकार के अनुसार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने, उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार और दोषपूर्ण वस्तुओं से बचाने के उद्देश्य से राज्य के मान्य उपभोक्ता संरक्षण मंडलों की ओर से 09 से 15 मार्च-2025 तक ग्राहक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्कूलों, कार्यालयों और ग्रामीण स्तर पर विभिन्न स्थानों पर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघों द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों के बीच उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार बढ़ाने के लिए उपभोक्ता संघों के खर्च के अनुसार वित्तीय सहायता भी सरकार की ओर से दी जाती है। इसके अलावा उन्हें ग्राहक के रूप में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में सरकारी तंत्र की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी जाती है।
राज्य में उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों को सशक्त एवं बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता क्लबों की स्थापना कर सरकार मान्य स्कूल अथवा कॉलेज के विद्यार्थियों को विभिन्न ग्राहक सुरक्षा प्रवृत्तियों के अंतर्गत उपभोक्ता शिक्षा के लिए कन्ज्यूमर क्लब भी बनाए गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के विवादों के समाधान में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के गांधीनगर स्थित नियंत्रक, कानूनी माप विज्ञान और निदेशक उपभोक्ता मामलों के कार्यालय मदद की जाती है। सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए टॉल फ्री नंबर 18002330222 और 18002314437 नंबर पहले से जारी कर रखा है।