वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत

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नई दिल्ली, 6 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मशहूर संगीतकार एआर रहमान को राहत दी है। जस्टिस सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2023 के फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 का गाना वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराईट उल्लंघन के मामले में एआर रहमन और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।

डिवीजन बेंच ने एआर रहमान को दो करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि दो करोड़ रुपये जमा करने का आदेश केवल औपचारिकता है। 25 अप्रैल को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 का गाना वीरा राजा वीरा के संगीत के कॉपीराईट उल्लंघन के मामले में एआर रहमन और प्रोडक्शन कंपनी मद्रास टाकीज पर दो करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया था। जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया था। सिंगल बेंच ने कहा था कि गीत वीरा राजा वीरा के सुर और ताल न केवल शिव स्तुति के गाने की तरह है बल्कि ये कुछ बदलावों के साथ शिव स्तुति ही लगता है। कोर्ट ने कहा था कि एआर रहमान और मद्रास टाकीज ने शुरु में इस गाने का क्रेडिट डागर बंधुओं को नहीं दिया था लेकिन बाद में फिल्म के आनलाइन संस्करण में क्रेडिट दिया।

सिंगल बेंच के समक्ष याचिका ध्रुपद संगीतकार उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने दायर की थी। डागर ने सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दाखिल कर एआर रहमान के खिलाफ फिल्म पोन्नियनसेलवन 2 में बिना उनको श्रेय दिए उनके संगीत का उपयोग कर कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। याचिका में गाना वीरा राजा वीरा के कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। सिंगल बेंच के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा तैयार किए गए संगीत पर उनका कॉपीराइट है। इस किस्म के गायन को डागर वाणी का नाम दिया गया है और ये ध्रुपद गायन का आधार है। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता के पुराने गीतों में से एक शिव स्तुति है जिसे 1970 में गाया गया था।

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