ज़मीन की पैमाइश में तकनीक का उपयोग नहीं करने पर हाईकोर्ट गंभीर

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प्रयागराज, 19 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में एक भूखंड की पैमाइश में टोटल स्टेशन तकनीक का उपयोग न करने को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता और संत रविदास नगर के डीएम को तलब किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने भदोही के अनिल कुमार की याचिका पर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोर्ट द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट में सटीक मापन पद्धति नहीं अपनाई गई, जिससे रिपोर्ट प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य है। 12 मई को निरीक्षण के बाद 14 मई को सौंपी गई रिपोर्ट में सहायक अभियंता ने बताया कि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण टोटल स्टेशन तकनीक का प्रयोग नहीं हो सका। कोर्ट ने इसे प्रशासन की लापरवाही करार देते हुए कहा कि सभी आवश्यक संसाधन जुटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने रिपोर्ट को अधूरी मानते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

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