📍 स्थान: राज्यव्यापी — हरियाणा
🔔 बड़ी घोषणा: 10 सेवाओं की दोबारा अधिसूचना
हरियाणा सरकार ने नागरिकों को सुलभ और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘राइट टू सर्विस एक्ट, 2014’ के तहत 10 सरकारी सेवाओं को पुनः अधिसूचित किया है। यह निर्णय मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।
📌 किन सेवाओं को किया गया है दोबारा अधिसूचित?
(सेवाओं की सूची उदाहरण स्वरूप है, आप चाहें तो विशेष सेवाओं को यहाँ ऐड कर सकते हैं)
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वृद्धावस्था पेंशन
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड अपडेट
- बिजली कनेक्शन नाम परिवर्तन
- परिवहन सेवा संबंधित अनुमतियाँ
- कृषि उपज मंडी लाइसेंस
📅 क्यों किया गया दोबारा अधिसूचित?
- सेवा की समय-सीमा दोबारा निर्धारित की गई
- जिम्मेदार अधिकारियों को पुनः नामित किया गया
- सेवा न मिलने पर शिकायत की प्रक्रिया को मजबूत किया गया
🗣️ सरकार की मंशा
“हम चाहते हैं कि हर नागरिक को उसकी जरूरत की सेवा समय पर मिले, और किसी को भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।”
— मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
🎯 नागरिकों को मिलेगा क्या लाभ?
- सरकारी सेवाएं समय पर मिलने की गारंटी
- शिकायत निवारण की पारदर्शी प्रक्रिया
- जिम्मेदार अधिकारियों पर सीधी निगरानी
📌 निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह कदम जन कल्याण की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। राइट टू सर्विस एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू कर, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं उनके अधिकार के रूप में मिलें, न कि एक सुविधा के रूप में।