⚖️ याचिका की पृष्ठभूमि
गुरुग्राम के अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने 10 साल पुराने डीजल Old vehicle seizure के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब 2 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने जिला अदालत में चुनौती दी है।
📚 Old vehicle seizure याचिका में क्या कहा गया?
- मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वाहन की वैधता 15 साल तक होती है।
- सरकार पहले से 15 साल का रोड टैक्स वसूल रही है, ऐसे में 10 साल बाद जब्ती अवैध है।
- सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की आड़ में हो रही जब्ती को चुनौती दी गई है।
👥 याचिका में शामिल पक्षकार
मुकेश कुलथिया ने अपनी याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों के 10 प्रमुख अधिकारियों को पक्षकार बनाया है, जिनमें शामिल हैं:
- केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
- केंद्रीय गृह सचिव
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
- दिल्ली परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त
- दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत
- स्पेशल पुलिस आयुक्त (दिल्ली)
🚨 जब्ती का असर
- याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपा जा रहा है।
- यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम और संविधान दोनों का उल्लंघन है।
- इससे लाखों वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है।
📅 आगे क्या?
- जिला अदालत इस संवेदनशील मामले में 2 सितंबर 2025 को सुनवाई करेगी।
- यदि अदालत याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देती है, तो सरकार की जब्ती नीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।