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10 साल पुराने डीजल वाहनों की जब्ती पर सवाल: कोर्ट 2 सितंबर को करेगा सुनवाई

⚖️ याचिका की पृष्ठभूमि

गुरुग्राम के अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने 10 साल पुराने डीजल Old vehicle seizure के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अब 2 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने जिला अदालत में चुनौती दी है।

📚 Old vehicle seizure याचिका में क्या कहा गया?

  • मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वाहन की वैधता 15 साल तक होती है
  • सरकार पहले से 15 साल का रोड टैक्स वसूल रही है, ऐसे में 10 साल बाद जब्ती अवैध है।
  • सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की आड़ में हो रही जब्ती को चुनौती दी गई है।

👥 याचिका में शामिल पक्षकार

मुकेश कुलथिया ने अपनी याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों के 10 प्रमुख अधिकारियों को पक्षकार बनाया है, जिनमें शामिल हैं:

  • केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी
  • केंद्रीय गृह सचिव
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
  • दिल्ली परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त
  • दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत
  • स्पेशल पुलिस आयुक्त (दिल्ली)

🚨 जब्ती का असर

  • याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपा जा रहा है
  • यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम और संविधान दोनों का उल्लंघन है।
  • इससे लाखों वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है।

📅 आगे क्या?

  • जिला अदालत इस संवेदनशील मामले में 2 सितंबर 2025 को सुनवाई करेगी।
  • यदि अदालत याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देती है, तो सरकार की जब्ती नीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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